अब बिना RTO जाएं सिर्फ आधार से घर बैठे बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस Driving License Online Apply

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Driving License Online Apply: भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी वाहन को सड़क पर चलाना चाहता है, तो उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना एक कानूनी अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है। ऐसे में यदि आप भी बिना किसी परेशानी के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में आवेदन कर सकते हैं।

Driving License Online Apply

ड्राइविंग लाइसेंस केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण होता है कि व्यक्ति यातायात के सभी नियमों की जानकारी रखता है और वाहन को सुरक्षित रूप से चला सकता है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। वहीं, 16 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा बिना गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस ले सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए 16 वर्ष की आयु पर्याप्त है। इसके साथ ही आवेदक को ट्रैफिक नियमों की मूल जानकारी होना आवश्यक है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होते हैं, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। इन दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपका आवेदन आगे बढ़ेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

भारत में चार प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। पहला, लर्नर लाइसेंस जो अस्थायी होता है और 6 महीने के लिए मान्य रहता है। दूसरा, स्थायी लाइसेंस जो ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद जारी किया जाता है। तीसरा, कमर्शियल लाइसेंस जो भारी वाहन चलाने वालों को दिया जाता है, और चौथा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो विदेश में वाहन चलाने की अनुमति देता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। इसके लिए आपको न तो लंबी लाइनों में लगना होगा और न ही किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। आवेदन करने के लिए आपको परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहां से आप लर्नर या स्थायी दोनों प्रकार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वहां “Online Services” सेक्शन पर क्लिक करें और अपने राज्य का चयन करें। इसके बाद “Driving Licence Apply” विकल्प पर जाएं। अब आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें और फॉर्म सबमिट करें। आवेदन के बाद आपको RTO कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। टेस्ट पास करने पर आपका स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

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